Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana 2024 : मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। पीएम-किसान योजना की तर्ज पर, इस पहल के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे हर चार महीने में ₹2,000 की तीन किस्तों में वितरित किया जाता है। इस योजना ने पहले ही आठ किस्तों का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और अगली किस्त जल्द ही वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जारी की जाएगी।
पात्रता मानदंड और आवश्यकताएँ
यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त पात्रता मानदंड रखती है कि सहायता लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे:
- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का स्वामी होना चाहिए
- आपके पास सक्रिय DBT-लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए
- पीएम-किसान योजना के तहत पात्र होना चाहिए
- कृषि भूमि आवेदक के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि दस्तावेज़ीकरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया और कार्यान्वयन
आवेदन प्रक्रिया राज्य के राजस्व विभाग, खास तौर पर स्थानीय पटवारियों (राजस्व अधिकारियों) के माध्यम से प्रबंधित की जाती है। इच्छुक किसानों को यह करना होगा:
- अपने निकटतम राजस्व विभाग कार्यालय पर जाएँ
- स्थानीय पटवारी से मिलें
- आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें
- पात्रता सत्यापन से गुजरें
पटवारी आवेदक की पात्रता की पुष्टि करता है और उसके अनुसार आवेदन पर कार्रवाई करता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण उचित सत्यापन सुनिश्चित करता है और योजना को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाते हुए धोखाधड़ी के दावों को रोकने में मदद करता है।
यह पहल मध्य प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का पीएम-किसान के साथ समन्वय किसान कल्याण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, जिससे राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकारी सहायता का प्रभाव अधिकतम हो जाता है।