Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 शुरू की है। यह योजना गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें बिना किसी वित्तीय बाधा के शादी करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹51,000 की राशि प्रदान की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाएँ बेटी की शादी में बाधा न बनें। इस पहल में तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता भी शामिल है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्राथमिक लक्ष्य मध्य प्रदेश में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सहायता करना है। सरकार मानती है कि कई परिवारों को वित्तीय तनाव के कारण विवाह की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह योजना बेटी की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करके उन बोझों को कम करने के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवारों को कानूनी रूप से स्वीकार्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में अपनी बेटियों की शादी करने के लिए प्रोत्साहित करके बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। नतीजतन, इस पहल से साक्षरता दर में वृद्धि और कम उम्र में विवाह में कमी आने की उम्मीद है।
वित्तीय सहायता का वितरण
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹51,000 की वित्तीय सहायता विवाह प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में वितरित की जाती है:
- शादी के बाद जोड़े के घर-परिवार की सहायता के लिए दुल्हन को सीधे 43,000 रुपये दिए जाते हैं।
- विवाह से संबंधित सामग्री और समारोहों के लिए ₹5,000 आवंटित किए गए हैं।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों को ₹3,000 प्रदान किए जाते हैं।
यह व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि न केवल दुल्हन, बल्कि सहायक संस्थाएं भी इस योजना से लाभान्वित हों, जिससे वंचित परिवारों के लिए विवाह समारोह अधिक सुचारू और अधिक व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सकें।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तथा दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- पुनर्विवाह चाहने वाली तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।
आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वर और वधू दोनों के जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, तथा अन्य सहायक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक आदि प्रस्तुत करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरी की जा सकती है:
- ऑनलाइन आवेदन : आधिकारिक एमपी विवाह पोर्टल mpvivahportal.nic.in पर जाएं, आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- ऑफलाइन आवेदन : आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं और इसे निकटतम ग्राम पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
दोनों ही मामलों में, दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता मानदंड पूरे होने पर, पंजीकरण पूरा हो जाएगा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना मध्य प्रदेश की बेटियों की भलाई को बढ़ावा देने के साथ-साथ गरीब परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करती है कि विवाह बोझ नहीं बल्कि सभी के लिए एक खुशी का अवसर बन जाए।