PF निकालने के लिए मिलेगा ATM जैसा कार्ड, कर्मचारियों के 12% योगदान में होगी वृद्धि और EPFO 3.0 में जून 2025 से होंगे अहम बदलाव । EPFO 3.0 Update

EPFO 3.0 Update : केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में महत्वपूर्ण सुधार लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खातों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।

प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन

पीएफ फंड की प्रत्यक्ष एटीएम निकासी

संभवतः अगले साल जून से, कर्मचारी एटीएम से सीधे एक पूर्व निर्धारित राशि निकाल सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य आपातकालीन वित्तीय पहुँच प्रदान करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धनराशि बची रहे।

बढ़े हुए अंशदान विकल्प

वर्तमान में, कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जाता है। सरकार कर्मचारियों को स्वेच्छा से अपना योगदान बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

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पेंशन योजना में संशोधन

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

  • कर्मचारी अपना अंशदान वर्तमान 8.33% से अधिक बढ़ा सकते हैं
  • नियोक्ता अंशदान दरें अपरिवर्तित रहेंगी
  • कर्मचारियों को किसी भी समय अपने पेंशन फंड को बढ़ाने का विकल्प मिलेगा
  • कर्मचारी जागरूकता बढ़ाने के लिए ईपीएफओ पोर्टल को और अधिक इंटरैक्टिव बनाया जाएगा

पीएफ निकासी नियम

बेरोजगारी के लाभ

  • नौकरी छूटने के एक महीने बाद कर्मचारी अपनी पीएफ राशि का 75% निकाल सकेंगे
  • शेष 25% राशि नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है

आयकर निहितार्थ

  • 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पीएफ निकालने पर कोई कर देयता नहीं
  • 5 वर्ष की अवधि कई कंपनियों के लिए हो सकती है
  • यदि 5 वर्ष से पहले निकासी की जाए तो:
    • 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर 10% टीडीएस
    • पैन कार्ड जमा न कराने पर 30% टीडीएस
    • फॉर्म 15G/15H जमा करने पर कोई TDS नहीं

ईपीएफओ का विकास

  1. ईपीएफओ 1.0: मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग और कागज-आधारित आवेदन
  2. ईपीएफओ 2.0: डिजिटलीकरण और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) की शुरूआत
  3. ईपीएफओ 3.0: अधिक लचीले निकासी विकल्पों के साथ उन्नत डिजिटल सेवाएं प्रस्तावित

आगे देख रहा

इन प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य भविष्य निधि प्रणाली को अधिक कर्मचारी-अनुकूल बनाना है, जिससे दीर्घकालिक बचत उद्देश्य को बनाए रखते हुए अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान किया जा सके। कर्मचारी अपने फंड तक अधिक सुविधाजनक पहुंच और बढ़े हुए योगदान विकल्पों की उम्मीद कर सकते हैं। ये सुधार सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के आधुनिकीकरण तथा कार्यबल की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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